भारत में गोद लेने की प्रक्रिया बहुत ही पुरानी है ,हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा की गई है,गोद लेने की प्रक्रिया के लिए हिन्दू दतक अधिनियम और रखरखाव 1956 बनाया गया इसके अनुसार इसके अन्तर्गत सभी हिन्दू , जैन, बौद्ध और सिख के लोग गोद ले सकते है।
इसके लिए को मुख्य सरकारी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण या सी . ए. आर. ए जब आप इस पर registration करते है तब ये सारी प्रक्रिया को शूरु करता है ,इसके लिए इसने कुछ मानक बनाया है कि कौन कौन बच्चा को गोद ले सकते है -
*जो लोग बच्चे को गोद लेने को तैयार हो वे बालिग हो दिमागी और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।