धर्म परिवर्तन कैसे किया जाइये ,भारत में ये एक विचारणीय मुद्दा है,आम –तौर पर धर्म परिवर्तन लोंग तब करते है जब वो अन्तर जातीय विवाह करते है,ऐसा जब वो करते है तो मंदिर के पुजारी या मस्जिद के मौलवी एक सर्टिफिकेट बना देते है और मान लिया जाता है उनका अब धर्म परिवर्तन हों गया है,या व्यक्ति किसी धर्म में अपनी आस्था होने के करण जाता है | भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म परिवर्तन का अधिकार निहित है | जब कभी आप धर्म परिवर्तन के लिए जाते है तो आपको एक शपथ –पत्र देना होता है जिसमे ये लिखा होता की मै -------अपना नाम पुत्र /पुत्री पिता का नाम अपना पूरा पता और उम्र लिखना होता है ,साथ ही साथ ये भी लिखना होता है पहेले मेरा धर्म ये था और आज के बाद से मै अपना धर्म परिवर्तन द्वारा ये कर रहा,उस धर्म का नाम जिसमे परिवर्तन कर आप जा रहे हों| फिर आप इसका प्रकाशन करवाते हों किसी भी लोकल या नेशनल समाचार –पत्र के माध्यम से| उसके कुछ दिनों के बाद आपको इसको भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाना होता है ,उसके बाद आप अपने किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में अपना धर्म या नाम बदल वा सकते हों आधार –कार्ड ,वोटर कार्ड ,पासपोर्ट आदि में |