अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ जरुरी बदलाव के विषय में लेख :


इनकम टैक्स वर्ष 2024 - 2025 रिजीम के स्लैब में  पिछले साल से ही कई बदलाव हो चुके हैं। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है…

 

 

इनकम टैक्स वर्ष 2024 - 2025 रिजीम के स्लैब में  पिछले साल से ही कई बदलाव हो चुके हैं। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है…

 

 

3 लाख तक की इनकम 0% टैक्स

3 से 6 लाख तक की इनकम 5% टैक्स

6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स

9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स

12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स

15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स

 

बिजनेस डैस्क :

आपको यह ज्ञात होगा कि एक अप्रैल से इनकम टैक्स के कई नियम बदल रहे हैं। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया था। अभी फुल बजट  चुनाव के बाद जुलाई के महीने में आना है। जुलाई के बाद भी देश के टैक्स नियमों में कई बदलाव होने की संभावना बताई गई  है, फिलहाल जो बदलाव अप्रैल के महीने में  होंगे उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं -

 

 

टैक्स की छूट की लिमिट बदली गई है :

 


 

टैक्स की छूट की लिमिट बदली गई है :

1 अप्रैल 2023 से टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में टैक्स Nil रहता है, वहीं सेक्शन-87A के तहत जो टैक्स रिबेट दी जाती है, वह 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में Nil Tax लिमिट अब भी 2.5 लाख रुपए और टैक्स रिबेट 5 लाख रुपए तक ही है| 

 

 

 

टैक्स की छूट की लिमिट बदली गई है :


 

50,000 की एक्स्ट्रा छूट :

आपको यह जान कर बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अगले वित्त वर्ष 2024-25 में नई टैक्स रिजीम को अपनाते हैं, तब आपको अब यहां भी 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जो पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मुमकिन था। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो चुका है, लेकिन आपके पास 1 अप्रैल 2024 को इसे बदलने का मौका है। ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।

 

 

वर्ष 2024-25 में नई टैक्स रिजीम को अपनाते हैं, तब आपको अब यहां भी 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा,

 

 

 

साल 2024 के एक अप्रैल से कई टैक्स नियम में बदलाव पाए  गए हैं , कुछ टैक्स के नियम में पिछले साल ही बदलाव की गई थी | वही टैक्स रिजीम डिफॉल्ट हो गए हैं ,अगर आप अभी भी  पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपको यह ध्यान रहे कि देश में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा।