यदि आप अपने शहर से दूर नौकरी या व्यवसाय करने के लिए जाते हैं तो तत्काल आपको अपना घर मिले ऐसा संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में हम किराए के मकान ढूंढते हैं. आपने गौर किया होगा जब हम एक किरायेदार के रूप में रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं तो इसकी अवधि 11 महीने की होती है. आइये हम जानते हैं रेंट/लीज एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों होता है.
पहले हम ये जान लें कि रेंट/लीज एग्रीमेंट क्या होता है?
रेंट/लीज एग्रीमेंट संपत्ति के मालिक एवं किरायेदार के बीच एक लिखित एग्रीमेंट होता है. इस एग्रीमेंट में संपत्ति के मालिक एवं किरायेदार का व्यक्तिगत विवरण एवं पूरा पता होता है. एग्रीमेंट में किराया सम्बन्धी नियम एवं शर्तों का उल्लेख होता है. जिस पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर होता है. इस एग्रीमेंट में यह भी लिखा होता है कि किराया कितना होगा तथा सिक्योरिटी कितना देना है.
एग्रीमेंट को 11 महीने का ही क्यों बनवाया जाता है?
रेंट/लीज एग्रीमेंट ज्यादातर 11 महीने के लिए ही बनाया जाता है. रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार- जब कोई मकान मालिक या जमींदार अपनी संपत्ति किराये पर देता है या कोई किराये के घर में रहता है तो ये रेंट/लीज कंट्रोल एक्ट के दायरे में आता है. जब किरायेदार 11 महीने से अधिक का अग्रीमेंट करता है या संपत्ति का इस्तेमाल करता है तो रेंट/लीज कंट्रोल एक्ट के तहत उसके पास अनिश्चित काल के लिए संपत्ति का मालिकाना हक़ होता है. वह तत्काल संपत्ति को खाली करने से मना कर सकता है, जो जमींदार या मकान मालिक के लिए परेशानी बन सकता है.
रेंट/लीज एग्रीमेंट को 11 महीने का बनवाने के पीछे एक और बड़ा कारण है- स्टाम्प ड्यूटी के खर्च से बचना. यदि रेंट/लीज एग्रीमेंट 12 महीने से ज्यादा की अवधि का होगा तो एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट का व्यय बढ़ जाएगा. 11 महीने से ज्यादा अवधि के लिए रेंट/लीज एग्रीमेंट बनवाने पर लगभग .25% टैक्स देना होता है. अतिरिक्त व्यय न तो भूमालिक करना चाहता है न ही किरायेदार. वह 11 महीने का एग्रीमेंट ही करता है.
11 महीने के एग्रीमेंट में ज्यादातर सुविधा मकान मालिक या संपत्ति के मालिक के पास होता है, दूसरी तरफ 11 महीने से अधिक के एग्रीमेंट में किरायेदार को अतिरिक्त सुविधा मिलती है. कोई मकान मालिक बेवजह कानूनी झंझट में नहीं पड़ना चाहता है. एग्रीमेंट का नवीनीकरण भी संभव है, जिस से मकान मालिक बिना किरायेदार बदले अपने सारे अधिकार और सुविधाओं को सुरक्षित रख सकता है.